
Mp satna news:कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने सतना जिले के अपराधियों को 1 वर्ष के लिए तड़ीपार का आदेश दिया है. इस संबंध में अपराधी के संबंधित थाना क्षेत्र प्रभारी को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के आदेश जारी किए गए हैं.
जिला मजिस्ट्रेट मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत कोलगवा थाना अंतर्गत जवान सिंह कॉलोनी निवासी मारूफ खान उम्र 27 वर्ष, मणिराज उर्फ मणिराज पिता बिहारी लाल चौधरी उम्र 34 वर्ष इसी तरह सिद्धार्थनगर निवासी निखिल उर्फ सुधांशु पिता नरेश यादव उमरा 24 वर्ष धनराज उर्फ़ धनु रावत पिता गिरीराज,रावत उम्र 21 वर्ष को भी जिला बदर का आदेश दिया गया है. इन अपराधियों को जिले की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है.

जिला मजिस्ट्रेट ने कोलगवा थाना अंतर्गत कृपालपुर निवासी सुनील उर्फ बेटू मल्लाह पिता शिव कुमार मल्लाह उम्र 35 वर्ष के विरुद्ध कार्यवाही की गई है.
किसी अपराधी को जिला बदर कार्रवाई इसलिए की जाती है कि क्षेत्र में शांति कायम रहे. आदतन अपराधी बार-बार अपराध करते हैं जिनके खिलाफ कई धाराओं में मामला थाने में दर्ज होते हैं.ऐसे अपराधियों के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट बड़े एक्शन लेते हैं जिसमें अपराधी को एक समय विधि के लिए जिला अथवा राज्य को छोड़ने के लिए कहा जाता है.इस फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी और तुरंत एक्शन लेने की जिम्मेदारी अपराधी के संबंधित थाने को होती है.
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