
Mp satna news:नाबालिक से बलात्कार और कम उम्र में गर्भवती बनाने के मामले को लेकर अदालत ने पास्को एक्ट के तहत दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा और 5000 के जमाने के साथ दंडित किया है|
न्यायालय विशेष न्यायाधीश ने पास्को एक्ट के तहत आरोपी रघुराज सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम कानपुर चौकी थाना मझगवा जिला सतना मध्य प्रदेश को आईपीसी की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया गया है अदालत द्वारा आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कैद तथा ₹5000 की जुर्माना की सजा सुनाई है.प्रकरण में राज्य शासन की तरफ से अधिकारी ज्योति जैन ने पैरवी की है|
क्या कहा अभियोजन ने
अभियोजन प्रवक्ता हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित ने 4 जनवरी 2020 को मझगवा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी.उसने पुलिस को बताया था कि आरोपी रघुराज उर्फ गोलू का खेत उसके खेत के बगल में है. वह अपने खेत की रखवाली करने गई थी. इस समय गोलू भी अपने खेत में था.अकेला पाकर आरोपी ने पीड़ित को पकड़ लिया. और जबरदस्ती अपने खेत में ले जाकर उसने पीड़ित के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया|
2019 की है घटना
यह घटना अक्टूबर महीने 2019 की है इसके बाद आरोपी ने कई बार दुष्कर्म किया. आरोपी ने पीड़िता को धमकाया था.लिहाजा लोकलाज और डर के कारण यह बात उसने किसी से नहीं बताई. लेकिन जब पीड़िता का पेट फूलने लगा.और उसमें कुछ शारीरिक बदलाव हुए तो इसकी जानकारी उसने अपनी मां को दी और आपबीती बताई |
पीड़िता ने जब जांच कराई गई तो पता चला कि वह गर्भवती है.इसके बाद घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था.इसके बाद अदालत ने सजा सुनाते हुए 10 साल की सुनाई और 5000 की जुर्माना के साथ दंडित किया|
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