Mp satna news:मध्य प्रदेश के सतना जिले में नाबालिक को अगवा कर ले जाने और महाराष्ट्र में डेढ़ साल तक रखने के आरोप में और बलात्कार करने के जुर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 साल के कैद और ₹1500 की जमाने की सजा सुनाई है|
क्या था मामला
सतना के नागौद क्षेत्र से 18 मई 2019 को एक बालिका लापता हो गए थी |वह बहनों में सबसे बड़ी थी सुबह स्कूल जाने के लिए निकली इसके बाद वह लापता हो गई |उसके सगे संबंधियों परिवार ने उसकी हर जगह तलाश की लेकिन बालिका नहीं मिली इसके बाद परिजनों ने पुलिस थाना शिकायत दर्ज करवाई|
पुलिस ने बच्ची को बहुत तलाशने की कोशिश की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी| लगभग डेढ़ वर्ष बाद बच्ची की लोकेशन महाराष्ट्र के पुणे में मिली पुलिस ने बच्ची को वहां से लाया और और उसका मेडिकल कराया गया| पूछताछ में बच्ची ने पुलिस को पूरी बात बताई बालिका ने पुलिस को आरोपी सुनील चौधरी द्वारा अगवा किए पूरे मामले को विस्तार से बताया इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था|
अदालत ने सुनाई सजा
न्यायाधीश नागौद नवनीत बलिया ने दुष्कर्म के आरोपी सुनील चौधरी पिता गुनिया चौधरी निवासी मझगवा थाना नागौद को दोषी करार दिया है| अदालत ने इस मामले में आईपीसी की धारा 366 में( 3 )वर्ष की कैद और ₹500 जुर्माना,धारा 376( 3 )में 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.
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