
Mp satna news:बेटी और पिता के रिश्ते को शर्मसार करने वाले एक कलयुगी पिता को अदालत ने ऐसी सजा सुनाई है कि आरोपी जिंदगी भर जेल के अंदर रहेगा |नाबालिक बेटी की हत्या करने वाले आरोपी पिता के खिलाफ नागौद की अदालत ने तीन धाराओं में 20-20 वर्ष और एक धारा के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है|
अदालत ने सुनाया फैसला
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश नागौद नवनीत कुमार वालिया ने नाबालिक बेटी के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर देने के मामले में आरोपी हीरामन सिंह पिता लाला प्रसाद सिंह पटेल उम्र 50 वर्ष निवासी गोवराव थाना उचेहरा जिला सतना को दोषी करार दिया गया है |अदालत ने कलयुगी पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत जीवन कारावास और ₹3000 की अर्थदंड का सजा सुनाया है |इसके अलावा आईपीसी की धारा 376( 2) 376(3 )तथा 376 का के तहत 20-20 वर्ष की कैद और ₹1000 के जमाने तथा धारा 201 के तहत 5 वर्ष कारावास और ₹1000 की जमाने की सजा से दंडित किया गया है|
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अभियोजन के अनुसार 19 में 2018 को अभियुक्त हीरामन सिंह पटेल ने पुलिस को सूचना दी थी कि वह पत्नी के साथ घर से बाहर गया था |जब वह लौट कर आया तो घर के दरवाजे खुले मिले |जब अंदर उसने देखा की चादर के नीचे नाबालिक बेटी निर्वस्त्र लाश पड़ी थी | पुलिस ने इस मामले में विरुद्ध बलात्कार और हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया| पुलिस द्वारा इस मामले में सभी लोगों के बयान और सबूत जुटाये गए |इसके बाद मृतका के कपड़ों की फोरेंसिक लैब में जांच भी कराई लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला|
पुलिस ने आरोपी को किया था गिरफ्तार
जांच के दौरान पुलिस को मृतका के पिता पर शक आया |पुलिस ने डेढ़ वर्ष के बाद 1 फरवरी 2020 को ब्लड सैंपल जांच के लिए सागर भेजें 6 महीने बाद आई जांच रिपोर्ट ने इस सनसनी खेत वारदात का खुलासा हुआ| पुलिस नाबालिक के पिता हीरामन पटेल को बेटी के साथ बलात्कार और हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया गया.
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