REWA NEWS: रीवा जिले में कोरेक्स बेचने वाले आरोपी को अदालत ने सुनाया 15 साल की कारावास

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REWA NEWS HINDI :रीवा जिले में कोरेक्स का व्यापार करने वाले आरोपी को अदालत ने 15 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर चलाये गए मामले
सही पाए गए है। वही इस मामले में आरोपी को 1 लाख का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह सजा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विक्रम सिंह ने सुनाया है।

REWA BREAKING NEWS :नशीली सिरप बेचने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी

जानकारी के मुताबिक दिनांक 23 अगस्त 2021 को पुलिस के वरिष्ठ उपनिरीक्षक आरपी नगर ने सूचना के आधार पर आमिर खान निवासी हनुमना को मोटरसाइकिल से बिछौली ओबर ब्रिज के पास गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने तलाशी के 250 से ज्यादा सिरप को बरामद किया था। जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई सजा

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद एनडीपीएस एक्ट का मामला चलाया गया जिसके बाद आरोपी को न्यालय में पेश किया गया
जिसके बाद आरोपी पर मामले सिद्ध हो गए। अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को 15 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है।

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