Mp news:नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कैद

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Mp news :मध्य प्रदेश के सागर में शादी का झांसा देकर नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है | सत्र न्यायाधीश आरपी मिश्र ने सुनवाई करते हुए आरोपी रूप सिंह लोधी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की सजा सुनाई साथ ही जुर्माना की भी सजा सुनाई है|

क्या था पूरा मामला

अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बरायठा मे शिकायत दर्ज करवाई थी शिकायत में बताया कि 4 जुलाई 2019 की रात करीब 8:30 बजे घर से बेटी गल्ले पर गई थी |जिसमें उन्होंने बताया कि रूप सिंह लोधी इस शादी का झांसा देकर लेकर भाग जाता है|

पीड़िता को दिल्ली ले गया आरोपी

बेटी के परिजनों और रिश्तेदारों ने बेटी की बहुत खोज की |लेकिन उसकी जानकारी नहीं मिली इसके बाद थाने में शिकायत की गई| शिकायत के बाद पुलिस ने पीड़ित नाबालिक की तलाश शुरू कर दी जांच में पुलिस को 16 दिसंबर 2019 को पुलिस ने पीड़िता की तलाश कर ली थाने में इलाकर पिता के बयान लिए गए |जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी रूप सिंह नाबालिक को शादी का झांसा देकर दिल्ली लेकर गया था जहां आरोपी ने जबरदस्ती पीड़िता से दुष्कर्म किया पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया |मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया| इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया| कोर्ट में पुलिस ने महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं सबूत प्रस्तुत किया ठोस सबूत एवं दस्तावेज को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना इसके बाद साक्ष्य के आधार पर आरोपी रूप सिंह को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है|

 

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