satna news breaking :नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में मध्यप्रदेश की सतना जिले की विशेष न्यायलय ने रेप के आरोपी को 10 वर्ष और 10 हजार का अर्थदंड बैठाया है। आरोपी पर पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही हुई है।
क्या था पूरा मामला
सतना जिले की मझगवा थाना अंतर्गत वर्ष 2019 की है पीड़िता नाबालिक अपनी बहन के साथ शौच के लिए बाहर जा रही थी। रास्तेमें लवकुश नाम का व्यक्ति उन दोनों लड़कियों को छेड़ता है। जिसका वह विरोध करती है। लवकुश ने पीड़िता बहन को डराया धमकाया जिससे वह वह डरकर भाग जाती है। जिसके बाद आरोपी नाबालिक पीड़िता को जबरदस्ती हाथ खींचकर झाड़ियों में लेकर जाता है और पीड़िता को नशीली प्रदार्थ देकर दुष्कर्म करता है जिसके बाद पीड़िता बेहोश हो जाती है। आरोपी पीड़िता को झाड़ियों में ही छोड़कर भाग जाता है।
5 घंटे तक बेहोश पड़ी थी पीड़िता
आरोपी ने पीड़िता को नशीली प्रदार्थ खिला दिया जिससे वह बिहोश हो गई आरोपी ने नाबालिक के साथ रेप किया और युवती को छोकर भाग गया। जिसके पांच घंटे बाद युवती को होश आया। जिसके बाद वह किसी प्रकार से घर पहुंची। इस पूरे घटना की बात अपने परिजनों को बताया जिसके बाद परिजन युवती के साथ थाना पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।
आरोपी को 10 वर्ष की होगी जेल
पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिसके बाद न्यायलय ने लवकुश उर्फ़ कल्लू उम्र 25 को न्यालय ने दोषी करार देते हुए १० वर्ष की सजा सुनाई है। सात ही दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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